पंजाबराज्य

CM का बड़ा ऐलान! वोटर लिस्ट में नाम नहीं तो ‘मावां-धीयां सत्कार योजना’ का लाभ नहीं मिलेगा

चंडीगढ़ 

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 'मावा धीयां सत्कार योजना के तहत महिलाओं के खातों में राशि डाल दी गई है। उन्होंने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि इस समय मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है। ऐसे में सभी को निर्धारित फॉर्म भरना अनिवर्य होगा। 

उन्होंने कहा कि यदि फॉर्म नहीं भरा गया तो नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं रहेगा। यदि मतदाता सूची में नाम नहीं होगा, तो 'मावा धीयां' योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि एसआईआर (SIR) का फॉर्म जरूर भरें। अपना वोट बचाने के लिए फॉर्म भरना जरूरी है। यदि किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो अपने स्थानीय वालंटियर से संपर्क करें।

सीएम के वीडियो की मुख्य बातें –

1. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 'मावा धीयां सत्कार योजना' के तहत महिलाओं के खातों में राशि भेजकर सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। साथ ही उन्होंने महिलाओं से अपील की कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के तहत अपना फॉर्म जरूर भरें, ताकि उनका नाम नई वोटर सूची में दर्ज हो सके।

2. उन्होंने कहा कि यदि एसआईआर (SIR) का फॉर्म नहीं भरा, तो नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। ऐसे में 'मावा धीयां सत्कार योजना' सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। जरूरत पड़ने पर स्थानीय वालंटियर से संपर्क कर फॉर्म भरने में सहायता लेने की भी अपील की।

अब एक अगस्त को जारी होगी राशि
सरकार की तरफ से सीएम मावां धीयां सत्कार योजना के तह जिन महिलाओं ने स्कीम के लिए 25 जून के बाद रजिस्ट्रेशन कराया है, उन्हें अब 1 अगस्त को 3 महीने की राशि जारी की जाएगी। इस दौरान उन्हें जुलाई, अगस्त और सितंबर की राशि भेजी जाएगी। जबकि इससे पहले 25 जून तक रजिस्ट्रेशन कराने वाली महिलाओं को 3 महीनों की राशि एडवांस भेजी जा चुकी है।

मुख्‍यमंत्री मावां धीयां सत्‍कार योजना क्‍या है?
मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना पंजाब सरकार की महिलाओ को सशक्त बनाने की योजना है। इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और परिवार में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है।इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने सीधे DBT के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा । 1 जुलाई 2026 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तीन महीने की राशि एक साथ लाभार्थियों के खातों में भेजी है।

मावां धीयां सत्कार योजना का उद्देश्य

    महिलाओं को हर महीने निश्चित आर्थिक मदद मिलना
    महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना
    परिवार में महिलाओं की निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना
    आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को नियमित सहायता उपलब्ध कराना

मावां धीयां सत्कार योजना के तहत कितना पैसा मिलेगा?

    सामान्य वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह
    अनुसूचित जाति (SC) की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह

मावां धीयां सत्कार योजना की पात्रता

    महिला पंजाब की स्थायी निवासी हो
    महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो
    आधार कार्ड और बैंक खाता उपलब्ध हो
    बैंक खाता DBT के लिए सक्रिय हो
    SC श्रेणी की महिला को 1,500 रुपये पाने के लिए वैध जाति प्रमाण पत्र देना होगा

किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा?

    इनकम टैक्स भरने वाली महिलाएं या उनके परिवार
    वर्तमान या रिटायर्ड सरकारी/PSU कर्मचारी
    वर्तमान या पूर्व सांसद (MP), विधायक (MLA) तथा उनके जीवनसाथी
    सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य अपात्र श्रेणियां

मावां धीयां सत्कार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

    आधार कार्ड
    पंजाब निवासी प्रमाण (जैसे पंजाब वोटर आईडी)
    बैंक पासबुक
    आधार से लिंक मोबाइल नंबर
    पासपोर्ट साइज फोटो (यदि मांगी जाए)
    SC महिलाओं के लिए जाति प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना में आवेदन कैसे करें?
Step 1: सबसे पहले आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें।
Step 2
: नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या सेवा केंद्र जाएं। अपने क्षेत्र के बनाये गए आंगनवाड़ी केंद्र या सेवा केंद्र (Sewa Kendra) पर जाएं।
Step 3: आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। योजना के लिए बनाये गए केंद्र से मुख्यमंत्री मावां धीयां सत्कार योजना का आवेदन फॉर्म लें।
Step 4: फॉर्म सावधानी से भरें।
Step 5 : फॉर्म जमा करने के बाद अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
स्टेप 6 : सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र महिला के बैंक खाते में हर महीने DBT के माध्यम से सहायता राशि भेजी जाएगी।

मावां धीयां सत्‍कार योजना के फॉर्म में यह जानकारी सही-सही भरें

    नाम
    पिता/पति का नाम
    पता
    आधार नंबर
    मोबाइल नंबर
    बैंक खाता विवरण
    श्रेणी (General/SC)

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