उत्तराखंडराज्य

उपनल कार्मिकों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ते का लाभ देने के संबंध में शासन द्वारा लिया गया निर्णय

देहरादून
राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स पर कार्यरत कार्मिकों को वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ते का लाभ चरणबद्ध रूप से प्रदान करने का निर्णय लिया है।

निर्णय के अनुसार उपनल कार्मिकों को यह लाभ तीन चरणों में दिया जाएगा। प्रथम चरण में 01 जनवरी 2016 से पूर्व नियोजित कार्मिकों के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। द्वितीय चरण में 01 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 तक तथा तृतीय चरण में 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 तक नियोजित कार्मिकों को न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ते का लाभ प्रदान किया जाएगा।

सचिव सैनिक कल्याण श्री युगल किशोर पंत द्वारा विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्य-योजित कार्मिकों को न्यूतनम वेतन भुगतान से संबंधित शासनादेश में स्पष्ट किया गया है, कि जिन विभागों में स्वीकृत/सृजित पदों के सापेक्ष अतिरिक्त उपनल कार्मिक कार्यरत हैं, उन्हें नियुक्ति की तिथि के वरीयता क्रम में उपलब्ध पदों के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा। आवश्यकता होने पर अन्य विभागों में समकक्ष रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजन तथा अधिसंख्य पदों के सृजन की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर पृथक व्यवस्था/समिति गठित की जाएगी।

इसके साथ ही प्रत्यक्ष अनुबंध पर कार्यरत पूर्व उपनल कार्मिकों को भी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम वेतन एवं अनुमन्य महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा। निगमों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत उपनल कार्मिकों के संबंध में संबंधित संस्थाएं अपने स्तर पर निर्णय लेंगी तथा इसका भुगतान अपने संसाधनों से करेंगी।

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