
देहरादून.
शहर को जाम से निजात दिलाने और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने नई ट्रैवल एजेंसी खोलने के नियम शर्तों में कड़े प्रविधान किए हैं। आवेदनकर्ता को पुलिस, नगर निगम, एमडीडीए की एनओसी उपलब्ध करानी होगी।
जो ट्रैवल एजेंसिया वर्तमान में संचालित हो रही है। उनको भी छह माह के भीतर तीनों विभागों की एनओसी उपलब्ध करानी होगी। ऐसा न करने पर लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, बीते नौ अगस्त को संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। अब आरटीए के मानक पूरा करने पर ही नई ट्रैवल एजेंसियों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। आवेदन के समय सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।



