पंजाबराज्य

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये आदेश- पंजाब के इस जिले में लगी सख्त पाबंदियां

फिरोजपुर 
भारतीय नागरिक सुरक्षा एक्ट 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सहायक जिला मजिस्ट्रेट दमनजीत सिंह मान ने जिला फिरोजपुर में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए है, जोकि जिले में 2 महीने तक लागू रहेंगे। सहायक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पाबंदियों के आदेश के अनुसार अवैध खनन को रोकने के लिए फिरोजपुर जिले में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक माईनिंग पर पूर्ण रुप से पाबंदी लगाई गई है। एक अन्य आदेश में सहायक जिला मजिस्ट्रेट ने शैड्यूल एच.एच-1 और एक्स दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है और दवाइयां बेचने वाली फार्मेसियों/केमिस्ट दुकानों पर सीसीटीवी कैमरें लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। 

सहायक जिला मजिस्ट्रेट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका ( सिविल संख्या 36/2009 ) में पारित आदेश के आलोक में जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बोरवेल/ट्यूबवेल की खुदाई/मुरम्मत के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे कुओं एवं ट्यूबवेलों की खुदाई के कारण लोगों एवं बच्चों के इन बोरवेलों में गिरने की आशंका को देखते हुए जिले में बिना अनुमति के बोरवेल की खुदाई या उसे गहरा करने पर पाबंदी लगाई है। सहायक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार जमीन मालिक के लिए बोरवेल की खुदाई से पूर्व संबंधित जिला कलेक्टर, बी.डी.पी.ओ, संबंधित ग्राम पंचायत, नगर परिषद्, जनस्वास्थ्य विभाग, भू-जल विभाग को 15 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होगा। इसके साथ ही बोरवेल ड्रिलिंग एजेंसी का नाम और पंजीकरण संख्या तथा संबंधित ड्रिलिंग स्थल के आस-पास के जमीन के मालिक का पूरा नाम और पता अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 

बोरवेल क्षेत्र को कांटेदार तार से घेरना तथा नट-बोल्ट सहित स्टील प्लेट कवर लगाना अनिवार्य होगा। बोरवेल वाली जगह के चारों ओर सीमेंट/कंक्रीट का प्लेटफार्म बनाना अनिवार्य होगा, जोकि जमीन से 0.30 मीटर नीचे तथा 0.30 मीटर ऊपर होगा। इसके अलावा कुआं/बोरवेल खोदने या मुरम्मत करने के बाद अगर कोई खाली जगह हो तो उसे मिट्टी से भरना होगा और काम पूरा होने के बाद जमीन को पहले जैसा समतल करना होगा।  किसी भी हालत में कुआं या बोरवेल को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए यह निर्देश व पाबंदीयां 2 महीने जारी रहेंगी और इनका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। 

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