
हल्द्वानी.
निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर कथित तौर पर फर्जी पहचान के जरिये 28 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाने के प्रयास के मामले में अब बनभूलपुरा पुलिस प्राथमिकी दर्ज करेगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता ने इकराम अली की ओर से दायर प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पुलिस को शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिए हैं। आदेश छह अक्टूबर को जारी किया गया।
इंद्रानगर निवासी इकराम अली का कहना है कि वह विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया में अपने बूथ पर बीएलए-2 के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें 20 अगस्त को जानकारी मिली कि निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर 12 अगस्त को भाग संख्या 134 के 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए उनके नाम से फार्म-7 ऑनलाइन भरे गए हैं।
इकराम ने दावा किया कि उन्होंने न तो ये आवेदन किए और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी ओर से आवेदन करने के लिए अधिकृत किया था। आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान और नाम का दुरुपयोग कर आवेदन प्रस्तुत किए। न्यायालय ने पुलिस से आख्या तलब की थी। पुलिस ने अपनी आख्या में बताया कि इकराम निर्वाचन संबंधी फार्म-7 के मामले में सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।



