बिहार / झारखंडराज्य

बिहार में अवैध खनिज परिवहन पर सख्ती, बिना पास वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई; रोज 5 गाड़ियां जब्त करने के निर्देश

पटना.

बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने 20 जून से राज्य में प्रभावी इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। विभागों ने सभी बॉर्डर जिलों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन पांच ऐसे वाहनों को पकड़े और जब्त करें जो बिना वैध इंटर स्टेट ट्रांजिट पास खनिज लदे वाहनों के साथ बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं।

खान एवं भू-तत्व विभाग के सचिव अवनीश कुमार सिंह ने सभी सहायक निदेशक और खनिज विकास पदाधिकारियों के साथ इंटर स्टेट ट्रांजिट पास समेत विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। 

दूसरे राज्यों से आने वाले गाड़ियों के जांच के निर्देश
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में आईएसटीपी व्यवस्था की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि आइएसटीपी के नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और अधिक से अधिक वाहनों का पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले लघु खनिज लदे वाहनों की सघन जांच करने को कहा गया।

पांच वाहनों को जब्त करने के निर्देश
इसी क्रम में प्रतिदिन पांच वाहनों को जब्त करने के निर्देश भी दिए गए। खान सचिव ने वाहनों की जांच के लिए छापेमारी बढ़ाने और अधिक समय तक जांच अभियान चलाने को कहा। बैठक में औरंगाबाद के खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा जांच में लापरवाही बरतने का मामला भी सामने आया। इस पर संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि आईएसटीपी चालान दिन और रात दोनों समय लगभग समान संख्या में जारी हो रहे हैं। इसे देखते हुए अधिकारियों को दिन के समय भी विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

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